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एसीएच-ई-मैंडेट रद्द करना

हमारी एसीएच ई-मैंडेट रद्द करने की सुविधा में आपका स्वागत है। अब आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग लॉगिन विवरण या डेबिट कार्ड पिन का उपयोग करके ऑनलाइन एसीएच ई-मैंडेट के लिए पंजीकरण रद्द कर सकते हैं। यह सुविधा केवल चुनिंदा बैंकों के बचत खातों के लिए उपलब्ध है। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल) के साथ एसीएच ई-मैंडेट पंजीकृत करने के लिए कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

Steps1

हमारे रिकॉर्ड के साथ खाते के सत्यापन के लिए अपना 8-अक्षरों वाला AHFL ऋण आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज करें।

Steps2

सत्यापन के बाद, वेबपेज पर आवेदक का मोबाइल नंबर अंतिम चार (4) अंकों सहित प्रदर्शित होगा। कृपया मोबाइल नंबर सत्यापित करें और OTP भेजें विकल्प पर क्लिक करें। (मोबाइल नंबर - XXXXXX1213)

Steps3

मोबाइल नंबर प्रमाणीकरण को सत्यापित करने के लिए वेबपेज पर ओटीपी विवरण दर्ज करें।

Steps4

यदि आपका ऋण AHFL के साथ सक्रिय है, तो आपके बैंक विवरण वेबपेज पर प्रदर्शित होंगे।

Steps5

यदि बैंकिंग प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है, तो ई-मैंडेट रद्द करने का अनुरोध पंजीकृत हो जाएगा।

Disclaimer

यह सेवा केवल आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल) के ग्राहकों के लिए है।

मासिक ईएमआई भुगतान के लिए AHFL में पंजीकृत बैंक खाते से ही ACH ई-मैंडेट जारी किया जाना चाहिए। यदि आप अपने बैंक खाते की जानकारी बदलना चाहते हैं, तो कृपया निकटतम AHFL शाखा में जाएँ।

आवेदक और सह-आवेदक के बैंक खातों से ही नई बैंक जानकारी स्वीकार की जाएगी।

एएचएफएल के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी सक्रिय होना चाहिए ताकि एसीएच पंजीकरण के लिए ओटीपी प्राप्त हो सके। आवश्यकता पड़ने पर संपर्क विवरण अपडेट करने के लिए आप एएचएफएल की किसी भी शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप ACH पंजीकरण अनुरोध सबमिट करने में असमर्थ हैं, तो आप 24 घंटे बाद पुनः प्रयास कर सकते हैं। यदि आपको अभी भी समस्या आ रही है, तो कृपया customercare@aadharhousing.com पर ईमेल लिखें या 1800 3004 2020 पर हमसे संपर्क करें।

प्रति ऋण अधिकतम राशि ईएमआई की दोगुनी (यानी, ईएमआई x 2) या 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, होगी। यह "अधिकतम राशि" ऋण की अवधि के दौरान ईएमआई में होने वाले परिवर्तनों को कवर करने के लिए है। हालांकि, आपके खाते से सामान्यतः प्रति माह 1 ईएमआई डेबिट की जाएगी।

यदि आपका बैंक (अर्थात वह बैंक जिससे ई-मैंडेट जारी किया जाना है) एपीआई ई-मैंडेट के लिए एनपीसीआई के साथ पंजीकृत नहीं है, तो ई-मैंडेट जारी नहीं किया जा सकता है।

प्रत्येक ऋण खाते के लिए अलग-अलग भौतिक एनएसीएच मैंडेट जमा करना होगा।

ताज़ा अपडेट :

वित्तीय परिणाम Q3 2024 घोषित। • जयपुर में नई शाखा शुरू। • 1 अगस्त 2025 से नई ब्याज दरें लागू   वित्तीय परिणाम Q3 2024 घोषित। • जयपुर में नई शाखा शुरू। • 1 अगस्त 2025 से नई ब्याज दरें लागू   वित्तीय परिणाम Q3 2024 घोषित। • जयपुर में नई शाखा शुरू। • 1 अगस्त 2025 से नई ब्याज दरें लागू